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हत्या में दोषी युवक को आजीवन कारावास

Fri, 10 Jun 2022 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 11:21 PM IST
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उरई। कैलिया थाना क्षेत्र के गांव सुनाया में दस साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट शिवकुमार ने एक युवक को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन एक आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। इस कारण एक आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सुनाया में तीन फरवरी 2012 को शांति प्रकाश की हत्या कर दी गई थी। उसका शव गांव के बाहर मिला था। शांति प्रकाश की पत्नी मिथिला देवी ने गांव के ही गौरीशंकर व हरीशंकर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि गौरीशंकर व हरीशंकर शराब पिलाने के बहाने शांतिप्रकाश को अपने साथ ले गए और दोनों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। दस साल तक चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर गौरीशंकर को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दूसरे आरोपित हरीशंकर के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला, इस वजह से उसे दोषमुक्त करार दिया गया है।
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चार उपभोक्ता पर बिजली चोरी का मामला दर्ज
उरई। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कई वर्षों से शंट (एक छोटा इलेक्ट्रानिक चिप जिससे मीटर चलता है) लगे मीटर लगाने का खेल चल रहा है। शुक्रवार को अधिशासी अभियंता (परीक्षण) मनोज कुमार के निरीक्षण में चार उपभोक्ता के मीटर में शंट पाया गया। उनके खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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ब्लाक कुठौंद के ग्राम मदनेपरा निवासी कैलाश की आइस फैक्टरी में शंट लगा हुआ मिला। सिरसा कलार निवासी कमल नारायण की चक्की में लगे मीटर को चेक किया गया। उसमें भी शंट लगा मिला। गोहन के अनिल की चक्की में लगे मीटर में शंट पाया गया। वहीं कुठौंद निवासी शिव कुमार गुप्ता के मीटर छेड़छाड़ मिली। इन सभी के खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। (संवाद)
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