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Jalaun News: गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा

Wed, 07 Aug 2024 03:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 07 Aug 2024 03:00 AM IST
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Gangster convict sentenced to two years imprisonment
उरई। गैंगस्टर के मामले में दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने दोषी को दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। तत्कालीन उरई कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश यादव ने 21 जुलाई 2015 को कोटरा थाना क्षेत्र के ऐंधा गांव निवासी नरेंद्र राजपूत के खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना थाना प्रभारी डकोर जाकिर हुसैन ने की थी। पुलिस ने आरोपी को थाना क्षेत्र से 22 अगस्त 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने नरेंद्र राजपूत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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