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लर्निंग लाइसेंस के लिए नहीं भटकेंगे आवेदक
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आरआई संजीत सिंह।
- फोटो : ORAI
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उरई। ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस के लिए अब आवेदक को एआरटीओ कार्यालय में भटकने या दलालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। शासन के निर्देश पर फेसलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके लिए आवेदक को सारथी पोर्टल पर शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि शर्त रहेगी कि आवेदक को वही मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा जो उसके आधारकार्ड नंबर में दर्ज है।
एआरटीओ कार्यालय के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) आरआई संजीत सिंह ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षार्थी लाइसेंस बनाने की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत बाराबंकी जनपद में लागू की गई थी। इसकी सफलता के बाद परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत जनपद में भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब आवेदक को अपने स्व प्रमाणित दस्तावेजों को सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए भरना होगा। आवेदन करने के बाद आवेदक के ऑनलाइन टेस्ट के लिए उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचेगा। इसके बाद वह घर बैठे या जनसुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है।
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चेहरा प्रमाणीकरण के लिए मिलेंगे तीन मौके
आवेदक को उसी कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। जिसमें वेब कैमरा हो, साथ ही बैठने के लिए पीछे का बैकग्राउंड सादा हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था के साथ आसपास कोई व्यक्ति न हो। चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए आवेदक के लाइव फोटो और संरक्षित फोटो को मिलान किया जाएगा। चेहरा प्रमाणीकरण के लिए आवेदक को तीन अवसर दिए जाएंगे। फेस प्रमाणीकरण के बाद ही आनलाइन टेस्ट हो सकेगा। यदि तीन बार में भी फोटो का मिलान नहीं होता हो तो आवेदक को नए सिरे से फोटो अपलोड करनी होगी।
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डाउनलोड होगा लर्निंग लाइसेंस
आवेदक को शिक्षार्थी लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक जब आनलाइन टेस्ट पास कर लेगा तो लाइसेंस अधिकारी द्वारा अनुमोदन दे दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक के मोबाइल पर लिंक आएगा। इस लिंक के माध्यम से आवेदक अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकेगा। यानी आवेदक को प्रिंट के लिए भी कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।
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एआरटीओ कार्यालय के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) आरआई संजीत सिंह ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षार्थी लाइसेंस बनाने की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत बाराबंकी जनपद में लागू की गई थी। इसकी सफलता के बाद परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत जनपद में भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब आवेदक को अपने स्व प्रमाणित दस्तावेजों को सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए भरना होगा। आवेदन करने के बाद आवेदक के ऑनलाइन टेस्ट के लिए उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचेगा। इसके बाद वह घर बैठे या जनसुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है।
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चेहरा प्रमाणीकरण के लिए मिलेंगे तीन मौके
आवेदक को उसी कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। जिसमें वेब कैमरा हो, साथ ही बैठने के लिए पीछे का बैकग्राउंड सादा हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था के साथ आसपास कोई व्यक्ति न हो। चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए आवेदक के लाइव फोटो और संरक्षित फोटो को मिलान किया जाएगा। चेहरा प्रमाणीकरण के लिए आवेदक को तीन अवसर दिए जाएंगे। फेस प्रमाणीकरण के बाद ही आनलाइन टेस्ट हो सकेगा। यदि तीन बार में भी फोटो का मिलान नहीं होता हो तो आवेदक को नए सिरे से फोटो अपलोड करनी होगी।
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डाउनलोड होगा लर्निंग लाइसेंस
आवेदक को शिक्षार्थी लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक जब आनलाइन टेस्ट पास कर लेगा तो लाइसेंस अधिकारी द्वारा अनुमोदन दे दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक के मोबाइल पर लिंक आएगा। इस लिंक के माध्यम से आवेदक अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकेगा। यानी आवेदक को प्रिंट के लिए भी कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।