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पूर्व ब्लाक प्रमुख की करोड़ो रुपये की संपति कोर्ट ने की निर्मुक्त
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उरई। पूर्व ब्लाक प्रमुख की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के मामले में गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट ने संपतियों को निर्मुक्त करने का आदेश दिया है। पुलिस अपनी पैरवी में यह साबित नहीं कर पाई कि कुर्क की गई संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई है।
मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी शंकर राजपूत और उनकी पत्नी पूर्व ब्लाक प्रमुख डकोर की 2017 में प्रशासन ने गिरोहबंद अधिनियम, समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत 17 संपतियों को जब्त किया था। इनकी कीमत करोड़ों रुपये आकी गई थी।
पुलिस ने शंकर राजपूत के खिलाफ मुकदमे को आधार बनाकर कार्रवाई की थी। पांच साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर जज मोहम्मद आजाद ने आवेदक शंकर राजपूत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया।
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मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी शंकर राजपूत और उनकी पत्नी पूर्व ब्लाक प्रमुख डकोर की 2017 में प्रशासन ने गिरोहबंद अधिनियम, समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत 17 संपतियों को जब्त किया था। इनकी कीमत करोड़ों रुपये आकी गई थी।
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पुलिस ने शंकर राजपूत के खिलाफ मुकदमे को आधार बनाकर कार्रवाई की थी। पांच साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर जज मोहम्मद आजाद ने आवेदक शंकर राजपूत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया।
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