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Jalaun News: दुष्कर्म व गर्भपात के दोषी को 20 साल की कैद

Wed, 18 Oct 2023 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 18 Oct 2023 12:01 AM IST
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20 years imprisonment to the person guilty of rape and abortion
उरई (जालौन)। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जैसारी कलां निवासी एक व्यक्ति ने पांच जून 2018 को पुलिस को तहरीर दी है। इसमें बताया था कि बेटी खेत पर रखवाली करने गई थीं। तभी गांव के ही शंकर लाल कोरी ने किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने कई बार दुष्कर्म किया। जब किशोरी गर्भवती हो गई तो शंकरलाल ने गोलियां खिलाकर गर्भपात करा दिया।
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जानकारी होने पर पिता ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। किशोरी के पिता ने 27 जुलाई 2018 को कोर्ट में वाद दायर किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश से शंकरलाल कोरी के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थीं। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने शंकरलाल कोरी को सजा सुनाई।
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