फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   20 years imprisonment for raping and kidnapping a teenager

Jalaun News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

Tue, 01 Jul 2025 12:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jul 2025 12:26 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for raping and kidnapping a teenager
उरई। कालपी कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को सोमवार को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी युवक विवेक कुमार कन्नौज का रहने वाला है।
विज्ञापन

कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने 11 नवंबर 2020 को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को 9 नवंबर 2020 को एक युवक बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच कालपी कोतवाली के तत्कालीन उपनिरीक्षक दिनेश कुमार कुरील ने की थी। जांच में कन्नौज के ग्राम नगला खरगाई गांव निवासी विवेक कुमार का नाम सामने आया था। पुलिस ने युवक का मोबाइल ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से किशोरी को भी खोज लिया गया।
विज्ञापन


पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि वह फरीदाबाद की एक कंपनी में काम करता था। पीड़िता के पिता भी उसी कंपनी में काम करते थे। हम दोनों का कमरा पास में था। वहीं उसकी बेटी का आना-जाना रहता था। उसी समय उससे दोस्ती हो गई थी। कालपी आ रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए। यहां किशोरी ने दुष्कर्म की बाद कही।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर युवक को जेल भेज दिया। उसके खिलाफ 30 सितंबर 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने विवेक कुमार को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed