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जलकर-गृहकर में 75 फीसदी तक कर कटौती

Fri, 07 Jul 2017 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस।
अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस। Updated Fri, 07 Jul 2017 11:26 PM IST
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Tax deduction up to 75% in House and water tax
हाउस टैक्स - फोटो : DEMO Pics
आखिरकार नगर पालिका द्वारा लगाए गए जलकर और गृहकर में छूट के लिए सदर विधायक की कोशिशें रंग लाईं। शासन ने तीनों श्रेणी के टैक्स में 50 से लेकर 75 फीसदी तक की छूट दे दी है। इस छूट से निश्चित रूप से उन शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, जोकि टैक्स में बढ़ोत्तरी की मार से परेशान थे।
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गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नगर पालिका प्रशासन ने जलकर और गृहकर में भारी-भरकम इजाफा किया था, जिससे शहरवासियों में खलबली मच गई थी। अनाप-शनाप धनराशि के नोटिस देखकर लोगों के होश उड़ गए थे और नगर पालिका में इस पर आपत्ति देने वालों का तांता लग गया था। चूंकि हाथरस नगर पालिका भाजपा शासित है, इसलिए विधायक हरीशंकर माहौर ने चुनावी मंचों से भी यह ऐलान कर दिया था कि चुुनाव जीतने और प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस टैक्स को पूरी तरह माफ करा दिया जाएगा।
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सरकार गठन के बाद से ही विधायक इस टैक्स को माफ कराने के लिए सक्रिय थे। आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई। हालांकि शासन ने टैक्स में की गई वृद्धि को माफ तो नहीं किया है, लेकिन इसमें भारी-भरकम कटौती जरूर कर दी है। गौरतलब है कि नगर पालिका ने भी टैक्स की दरों में कटौती के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें विधायक को भी शामिल किया गया था।
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विधायक हरीशंकर माहौर ने बताया कि उन्होंने जनता से किए गए वादे को पूरा करते हुए टैक्स में छूट स्वीकृत करा दी है। नगर पालिका बोर्ड द्वारा बनाई गई टैक्स निर्धारण कमेटी की बैठक शुक्रवार को विधायक की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ए श्रेणी के करदाताओं को 75 फीसदी, बी श्रेणी के करदाताओं को 70 और सी श्रेणी के करदाताओं को 50 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया। 


बैठक में सभासद मनोज अग्निहोत्री, गीता प्रेमी, बीना जैन, वैभव गौतम, प्रदीप शर्मा, आशीष गोयल, चौ. रामकुमार सिंह वर्मा, कप्तान सिंह ठेनुआं, धीरज जैन, विनोद प्रेमी, अधिशासी अधिकारी लल्लनराम यादव, कर अधीक्षक राजेश कुमार जैन, राजस्व निरीक्षक दिगविजय नाथ आदि मौजूद थे।
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