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Hathras News: अब चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी के स्टॉक पर पाबंदी
Wed, 26 Aug 2026 02:17 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:17 AM IST
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शहर के घंटाघर स्थित एक दुकान पर लगा 62 रुपये प्रति किलो चीनी का लगा बोर्ड। संवाद
- फोटो : Samvad
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बाजार में चीनी की दरों में उतार-चढ़ाव और जमाखोरी की आशंका को देखते हुए शासन व जिला प्रशासन सख्त हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर डीएम ने जिले में चीनी व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अब कारोबारी चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
यह आदेश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा व्यापारी स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक चीनी को होल्ड या स्टोर करके नहीं रख सकेंगे। हालांकि यह नियम सरकारी वितरण प्रणाली और राशन की दुकानों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रखे गए स्टॉक पर लागू नहीं होगा।
आदेश के मुताबिक जिले के सभी चीनी डीलरों और संबंधित विधिक इकाइयों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। व्यापारियों को अपने कुल स्टॉक की स्थिति पोर्टल पर घोषित करनी होगी और प्रत्येक शुक्रवार को इसे अपडेट करना होगा। जिन व्यापारियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें 30 दिनों के भीतर इसे तय सीमा 4000 क्विंटल के भीतर लाना होगा।
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उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनीं जांच टीमें
डीएम अतुल वत्स ने स्टॉक सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए तहसीलवार विशेष समितियों का गठन किया है। इसमें संबंधित तहसील के एसडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक और संबंधित मंडी सचिव को सदस्य बनाया गया है। यह गठित टीमें व्यापारियों द्वारा पोर्टल पर घोषित चीनी के स्टॉक का हर सप्ताह धरातल पर भौतिक सत्यापन करेंगी। सत्यापन की रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जिला खाद्य विपणन अधिकारी के ई-मेल पर अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि सत्यापन के दौरान कोई व्यापारी अवैध जमाखोरी या तय सीमा से अधिक स्टॉक रखते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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यह आदेश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा व्यापारी स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक चीनी को होल्ड या स्टोर करके नहीं रख सकेंगे। हालांकि यह नियम सरकारी वितरण प्रणाली और राशन की दुकानों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रखे गए स्टॉक पर लागू नहीं होगा।
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आदेश के मुताबिक जिले के सभी चीनी डीलरों और संबंधित विधिक इकाइयों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। व्यापारियों को अपने कुल स्टॉक की स्थिति पोर्टल पर घोषित करनी होगी और प्रत्येक शुक्रवार को इसे अपडेट करना होगा। जिन व्यापारियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें 30 दिनों के भीतर इसे तय सीमा 4000 क्विंटल के भीतर लाना होगा।
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उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनीं जांच टीमें
डीएम अतुल वत्स ने स्टॉक सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए तहसीलवार विशेष समितियों का गठन किया है। इसमें संबंधित तहसील के एसडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक और संबंधित मंडी सचिव को सदस्य बनाया गया है। यह गठित टीमें व्यापारियों द्वारा पोर्टल पर घोषित चीनी के स्टॉक का हर सप्ताह धरातल पर भौतिक सत्यापन करेंगी। सत्यापन की रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जिला खाद्य विपणन अधिकारी के ई-मेल पर अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि सत्यापन के दौरान कोई व्यापारी अवैध जमाखोरी या तय सीमा से अधिक स्टॉक रखते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।