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Rahul Gandhi: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के आदेश, 7 फरवरी को अगली सुनवाई
Mon, 05 Jan 2026 06:08 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 05 Jan 2026 06:08 PM IST
सार
आरोप है कि राहुल गांधी ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने, जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित करने और उनका चारित्रिक हनन करने के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की।
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राहुल गांधी
- फोटो : ANI
विस्तार
हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट दीपकनाथ सरस्वती के न्यायालय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि के परिवाद पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तिथि नियत की है।
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थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष की खातिर राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को अकारण उनके गांव का दौरा किया था।
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आरोप है कि राहुल गांधी ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने, जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित करने और उनका चारित्रिक हनन करने के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय का पूर्ण ज्ञान एवं जानकारी होने के बावजूद दोषमुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। न्यायालय में इस मामले में क्षेत्राधिकारी सादाबाद से अन्वेषण आख्या प्राप्त हो चुकी है। न्यायालय ने विपक्षी को संज्ञान पर सुनने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
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