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CBSE School: सीबीएसई स्कूलों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी, बोर्ड के विद्यालयों को रखना होगा यह ध्यान
Sat, 09 Sep 2023 01:40 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 09 Sep 2023 01:40 AM IST
सार
सीबीएसई स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर अभिभावक के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। विद्यालय संपत्ति को हानि पहुंचाने पर सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रधानाचार्यों या अध्यापकों की विशेष अनुमति के अलावा स्कूल में मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित होगा।
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सीबीएसई
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विद्यालयों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। स्कूल में प्रवेश, स्कूल संपत्ति को नुकसान, मोबाइल लाने, दुर्घटना के लिए सीबीएसई ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। हर सीबीएसई स्कूल को यह निर्देश जानना जरूरी है।
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सीबीएसई विद्यालयों के समन्वयक डॉ. जगदीश शर्मा ने बताया कि इन निर्देशों के अनुरूप स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर अभिभावक के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। विद्यालय संपत्ति को हानि पहुंचाने पर सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रधानाचार्यों या अध्यापकों की विशेष अनुमति के अलावा स्कूल में मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित होगा।
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किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय घटना की जांच जनपद के उच्च राजपत्रित अधिकारी, एक मजिस्ट्रेट और एक जनपद स्तर के नामित स्कूल प्रतिनिधि की कमेटी के उपरांत ही एफआईआर की जाएगी। घटना से कोई संबंध न रखने वाले विद्यालय प्रशासन और अन्य कर्मी को नामित कर परेशान नहीं किया जाएगा।
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आकस्मिक दुर्घटना के समय के घटनास्थल को सुरक्षित रख विद्यालय द्वारा स्थानीय पुलिस को तत्काल सूचना दी जाएगी। उन्होंने बताया कि समय-समय पर राज्य, केंद्र सरकार, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों तथा मानकों का विद्यालय पालन करेंगे।