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हाथरस : शासन तक पहुंचाई जाएंगी अहेरिया समाज की समस्याएं
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हाथरस : अहेरिया समाज के लोगों के साथ बैठक करते डीएम। संवाद
- फोटो : HATHRAS
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
बृहस्पतिवार को अहेरिया समाज के लोगों द्वारा दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक को जाम करने के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन काफी सतर्क रहा। इस क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिले के अहेरिया समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बैठक की और उनकी समस्या के समाधान के लिए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के नेतृत्व में कमेटी का गठन करते हुए संबंधित अभिलेखों को तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने समाज के प्रतिनिधियों को आगाह किया कि यदि उन्होंने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अपनी जाति को सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर अहेरिया समाज के लोगों ने बृहस्पतिवार को जोरदार प्रदर्शन किया था। न्यू हाथरस स्टेशन के निकट आठ घंटे तक दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक को जाम रखा था। इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी थी। यहां का प्रशासन भी हलकान रहा था। इसके मद्देनजर डीएम रमेश रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में अहेरिया समाज के लोगों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार एवं अन्य राज्य की सरकारों द्वारा जारी किए गए शासनादेशों पर गहनतापूर्ण चर्चा की गई। अहेरिया तथा बहेलिया समाज के लोगों को कब और किस जाति के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, इस पर भी चर्चा की गई।
बैठक में डीएम ने एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी के साथ अहेरिया समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों की कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए। अहेरिया समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों से दो से ती दिन के अंदर सभी आवश्यक अभिलेखों को कमेटी के समक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे समस्त अभिलेखों को तैयार करते हुए शासन को प्रेषित किया जा सके। डीएम ने समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि उनकी समस्या का नियमानुसार समाधान कराया जाना हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया गया है, वह एक आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आता है।
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उन्होंने कहा कि रेलवे सेवा अति आवश्यक प्राथमिक सेवाओं के अंतर्गत आती है। बिना किसी अनुमति के रेलवे ट्रैक को रोकना अथवा बाधित करना गंभीर अपराध है, इसके लिए जेल भी हो सकती है। रेलवे ट्रैक को बाधित करने से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए आप जिम्मेदार होंगे। डीएम ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आगे से अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य किसी के भी द्वारा किया जाता है तो उनके विरुद्ध रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। अत: कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। संवाद
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बृहस्पतिवार को अहेरिया समाज के लोगों द्वारा दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक को जाम करने के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन काफी सतर्क रहा। इस क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिले के अहेरिया समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बैठक की और उनकी समस्या के समाधान के लिए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के नेतृत्व में कमेटी का गठन करते हुए संबंधित अभिलेखों को तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने समाज के प्रतिनिधियों को आगाह किया कि यदि उन्होंने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अपनी जाति को सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर अहेरिया समाज के लोगों ने बृहस्पतिवार को जोरदार प्रदर्शन किया था। न्यू हाथरस स्टेशन के निकट आठ घंटे तक दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक को जाम रखा था। इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी थी। यहां का प्रशासन भी हलकान रहा था। इसके मद्देनजर डीएम रमेश रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में अहेरिया समाज के लोगों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार एवं अन्य राज्य की सरकारों द्वारा जारी किए गए शासनादेशों पर गहनतापूर्ण चर्चा की गई। अहेरिया तथा बहेलिया समाज के लोगों को कब और किस जाति के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, इस पर भी चर्चा की गई।
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बैठक में डीएम ने एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी के साथ अहेरिया समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों की कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए। अहेरिया समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों से दो से ती दिन के अंदर सभी आवश्यक अभिलेखों को कमेटी के समक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे समस्त अभिलेखों को तैयार करते हुए शासन को प्रेषित किया जा सके। डीएम ने समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि उनकी समस्या का नियमानुसार समाधान कराया जाना हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया गया है, वह एक आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आता है।
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उन्होंने कहा कि रेलवे सेवा अति आवश्यक प्राथमिक सेवाओं के अंतर्गत आती है। बिना किसी अनुमति के रेलवे ट्रैक को रोकना अथवा बाधित करना गंभीर अपराध है, इसके लिए जेल भी हो सकती है। रेलवे ट्रैक को बाधित करने से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए आप जिम्मेदार होंगे। डीएम ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आगे से अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य किसी के भी द्वारा किया जाता है तो उनके विरुद्ध रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। अत: कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। संवाद