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हाथरस : किशोरी का अपहरण करने वाले को सात साल की कैद

Sat, 18 Dec 2021 12:01 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Dec 2021 12:01 AM IST
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Hathras: Seven years imprisonment for kidnapping teenager
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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एक किशोरी को अपहरण करने के आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने उसे सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली सिकंदराराऊ में यह मुकदमा दर्ज कराया कि 20 मार्च 2015 को उसकी 15 वर्षीय बहन को ओमवीर पुत्र सुरेश बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज इस मामले में विवेचना शुरू कर दी और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी ओमवीर को दोषी मानते हुए सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की। संवाद
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‘तो अव्यस्क बालिकाओं का घर से निकलना दूभर हो जाएगा’
हाथरस। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज विरोधी कृत्य है। यदि समाज में अव्यस्क बालिकाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों में अपराधी के साथ न्यायालय द्वारा उदारता का दृष्टिकोण अपनाया गया तो इससे समाज में असुरक्षा और अराजकता की भावना पैदा होगी। अव्यस्क बालिकाओं का घर से निकलना दूभर हो जाएगा। संवाद
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