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हाथरस : कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए ग्राम पंचायत में चिन्हित करनी होगी अलग से भूमि
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन स्तर से ग्राम पंचायतों में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए परिवार को पांच हजार रुपये की मदद दी जाए।
ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों की जिस स्थान पर अंत्येष्टि कराई जाती है, उस स्थान से कुछ दूरी पर कोरोना से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए स्थान चिन्हित किया जाए। चिन्हित स्थान पर ही कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार कराया जाए। कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को पीपीई किट, हैंड ग्लब्स और मास्क आदि का प्रयोग करना होगा।
शासन ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना से मृत व्यक्ति का आर्थिक कारणों से अंतिम संस्कार किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए। इसके लिए धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग की मद से व्यय की जा सकती है। इसके लिए सचिव ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रशासक के दायित्वों का निवर्हन करने वाले अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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शासन स्तर से ग्राम पंचायतों में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए परिवार को पांच हजार रुपये की मदद दी जाए।
ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों की जिस स्थान पर अंत्येष्टि कराई जाती है, उस स्थान से कुछ दूरी पर कोरोना से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए स्थान चिन्हित किया जाए। चिन्हित स्थान पर ही कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार कराया जाए। कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को पीपीई किट, हैंड ग्लब्स और मास्क आदि का प्रयोग करना होगा।
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शासन ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना से मृत व्यक्ति का आर्थिक कारणों से अंतिम संस्कार किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए। इसके लिए धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग की मद से व्यय की जा सकती है। इसके लिए सचिव ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रशासक के दायित्वों का निवर्हन करने वाले अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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