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हाथरस: फर्जी दस्तावेजों से पुलिस में भर्ती होने वाले की होगी कुर्की
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
फर्जी दस्तावेजों से पुलिस की नौकरी हासिल करने के अभियुक्त की पुलिस को तलाश है। वह 2018 से फरार चल रहा है। अब पुलिस अभियुक्त के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं एक मदरसे में नौकरी दिलाने के पर ठगी करने वाले के खिलाफ भी पुलिस कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी में है।
आरक्षी एवं समकक्ष पद की भर्ती 2015 के अंतर्गत कांस्टेबल पुलिस के पद पर विक्रम सिंह पुत्र दयाराम सिंह निवासी पलावत सादाबाद का चयन हुआ था। जिसमें उसने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की अधिक अंकों की मार्कशीट पुलिस भर्ती प्रक्रिया का लाभ देने का के लिए लगाई थी। जिसका ऑफलाइन सत्यापन माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर किया गया तो फर्जी मार्कशीट की पोल खुल गई।
उस आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 में कोतवाली हाथरस गेट 26 अक्तूबर 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ। तभी से अभियुक्त फरार चल रहा है। एसआई मुन्नालाल ने बताया कि 420 के मामले में फरार चल रहे विक्रम सिंह के खिलाफ कोर्ट से कुर्की के आदेश की घोषणा कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है। वहीं अफसर पुत्र चांद खां निवासी कैलाश नगर के खिलाफ भी कोर्ट से 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त हो गया है।
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फर्जी दस्तावेजों से पुलिस की नौकरी हासिल करने के अभियुक्त की पुलिस को तलाश है। वह 2018 से फरार चल रहा है। अब पुलिस अभियुक्त के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं एक मदरसे में नौकरी दिलाने के पर ठगी करने वाले के खिलाफ भी पुलिस कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी में है।
आरक्षी एवं समकक्ष पद की भर्ती 2015 के अंतर्गत कांस्टेबल पुलिस के पद पर विक्रम सिंह पुत्र दयाराम सिंह निवासी पलावत सादाबाद का चयन हुआ था। जिसमें उसने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की अधिक अंकों की मार्कशीट पुलिस भर्ती प्रक्रिया का लाभ देने का के लिए लगाई थी। जिसका ऑफलाइन सत्यापन माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर किया गया तो फर्जी मार्कशीट की पोल खुल गई।
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उस आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 में कोतवाली हाथरस गेट 26 अक्तूबर 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ। तभी से अभियुक्त फरार चल रहा है। एसआई मुन्नालाल ने बताया कि 420 के मामले में फरार चल रहे विक्रम सिंह के खिलाफ कोर्ट से कुर्की के आदेश की घोषणा कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है। वहीं अफसर पुत्र चांद खां निवासी कैलाश नगर के खिलाफ भी कोर्ट से 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त हो गया है।
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