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हाथरस : जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के खिलाफ दाखिल एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सीमा उपाध्याय की प्रतिद्वंद्वी क्षमा शर्मा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के वार्ड संख्या 14 से सीमा उपाध्याय ने चुनाव लड़ा था और वह इस चुनाव में जीती थीं। तदुपरांत वह जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुईं थीं। जिला पंचायत सदस्य पद का परिणाम घोषित होने के बाद सीमा उपाध्याय के खिलाफ चुनाव लड़ीं क्षमा शर्मा ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाया था। उन्होंने सीमा उपाध्याय के जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन, जेबा मजीद के न्यायालय में चल रही थी।
अब न्यायालय ने क्षमा शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। बावजूद इसके विगत तिथियों पर न तो याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित रहे और न ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की रुचि याचिका को निस्तारित कराने में नहीं है। सिर्फ विपक्षी को परेशान करने की गरज से पत्रावली को न्यायालय में लंबित किए हुए हैं और न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। संवाद
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जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के खिलाफ दाखिल एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सीमा उपाध्याय की प्रतिद्वंद्वी क्षमा शर्मा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के वार्ड संख्या 14 से सीमा उपाध्याय ने चुनाव लड़ा था और वह इस चुनाव में जीती थीं। तदुपरांत वह जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुईं थीं। जिला पंचायत सदस्य पद का परिणाम घोषित होने के बाद सीमा उपाध्याय के खिलाफ चुनाव लड़ीं क्षमा शर्मा ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाया था। उन्होंने सीमा उपाध्याय के जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन, जेबा मजीद के न्यायालय में चल रही थी।
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अब न्यायालय ने क्षमा शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। बावजूद इसके विगत तिथियों पर न तो याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित रहे और न ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की रुचि याचिका को निस्तारित कराने में नहीं है। सिर्फ विपक्षी को परेशान करने की गरज से पत्रावली को न्यायालय में लंबित किए हुए हैं और न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। संवाद
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