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हाथरस : 10 हजार से अधिक खर्च के लिए प्रत्याशियों को करना होगा डिजिटल भुगतान
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विधानसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को अब चुनाव प्रचार-प्रसार में होने वाले खर्च का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्याशी महज 10 हजार रुपये तक कैश में भुगतान कर सकेंगे। इससे अधिक का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। वहीं प्रत्याशियों को प्रतिदिन अपने खर्चे का ब्यौरा विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को देना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है। इस बार प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक चुनाव प्रचार प्रसार व अन्य में खर्च कर सकेंगे। वहीं आयोग ने कुछ पाबंदियां भी निर्धारित कर दी हैं। इन पाबंदियों के पालन को लेकर प्रशासन की ओर से आयोग के निर्देश के क्रम में सहायक व्यय प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र बार नामित किए गए हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च संबंधी एक रजिस्टर अलग से बनाना होगा। संवाद
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विधानसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को अब चुनाव प्रचार-प्रसार में होने वाले खर्च का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्याशी महज 10 हजार रुपये तक कैश में भुगतान कर सकेंगे। इससे अधिक का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। वहीं प्रत्याशियों को प्रतिदिन अपने खर्चे का ब्यौरा विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को देना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है। इस बार प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक चुनाव प्रचार प्रसार व अन्य में खर्च कर सकेंगे। वहीं आयोग ने कुछ पाबंदियां भी निर्धारित कर दी हैं। इन पाबंदियों के पालन को लेकर प्रशासन की ओर से आयोग के निर्देश के क्रम में सहायक व्यय प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र बार नामित किए गए हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च संबंधी एक रजिस्टर अलग से बनाना होगा। संवाद
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