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Hathras News: आठ साल बाद आया फैसला, गैंगस्टर एक्ट में आरोपी दोषी करार, सात वर्ष की कैद दी सजा
Sat, 23 Aug 2025 10:14 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 23 Aug 2025 10:14 PM IST
सार
शेखर मिश्रा निवासी धनौली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत वर्ष 2017 में हाथरस कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
विस्तार
हाथरस के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट में गैंगस्टर अधिनियम के तहत वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी शेखर मिश्रा निवासी धनौली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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