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Hathras: पुलिस-शराब विक्रेता पर जानलेवा हमले में जमानत अर्जी खारिज, चार महिला समेत नौ आरोपी भेजे जेल

Tue, 07 Jul 2026 09:31 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 07 Jul 2026 09:31 PM IST
सार

शराब के ठेके पर 4 व 5 जुलाई को हुए बवाल में जानलेवा हमले व बलवे की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। 5 जुलाई को दर्ज हुए मुकदमे में 34 लोगों को नामजद करते हुए 65 के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 

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Bail plea rejected in murderous attack on police-liquor vendor
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

पुलिस व शराब विक्रेता पर जानलेवा हमले के आरोपियों की जामनत अर्जी 7 जुलाई को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सभी नौ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है, जिनमें चार महिलाएं हैं।

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टुकसान में शराब के ठेके पर 4 व 5 जुलाई को हुए बवाल में जानलेवा हमले व बलवे की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। 5 जुलाई को दर्ज हुए मुकदमे में 34 लोगों को नामजद करते हुए 65 के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया।
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सोमवार को लज्जा देवी, इनकी बेटियां संध्या व वेदिका, समसीरा, योगेश, दीपक, सनी, जानू व कांता प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को जब तक पुलिस ने इन्हें पेश किया, तब तक कोर्ट उठ चुकी थी। इस कारण मंगलवार को इन सभी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। गंभीर मामले के चलते कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस की रिमांड अर्जी मंजूर करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

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