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शिक्षक हत्याकांड: आरोपी किशोर की जमानत खारिज, नाबालिग बेटी व प्रेमी चाकू-सरिया से कर दी थी हत्या
Tue, 12 Mar 2024 10:34 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 12 Mar 2024 10:34 PM IST
सार
शिक्षक की बेटी अपने स्कूल के एक छात्र से प्यार करती थी। एक दिन शिक्ष्क पिता ने दोनों को देख लिया। टोकने पर बेटी व उसके प्रेमी ने मिलकर चाकू व सरिया से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे।
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अदालत का फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हाथरस की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने शिक्षक की निर्मम तरीके से हत्या करने के आरोपी किशोर की जमानत खारिज कर दी। शिक्षक की हत्या में उसकी नाबालिग बेटी व उसका प्रेमी नामजद होने की वजह से यह हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था। हत्या के बाद से ही दोनों आरोपी बाल सुधार गृह में हैं।
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वादी के अधिवक्ता ब्रजमोहन राही ने बताया कि थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी शिक्षक की हत्या के मामले में मृतक के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसा मामले में शिक्षक की बेटी व उसका प्रेमी नामजद थे। शिक्षक की नाबालिग बेटी शहर के एक नामचीन स्कूल में पढ़ती थी। इस लड़की का अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र से प्रेम प्रसंग था। शिक्षक ने बेटी को घर में उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। टोकने पर बेटी व उसके प्रेमी ने मिलकर चाकू व सरिया से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी।
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उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। आरोपी किशोर के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता ब्रजमोहन राही ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी किशोर की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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