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Hathras stampede: सत्संग हादसे के एक और आरोपी की जमानत खारिज, अगली तिथि 6 सितंबर नियत
Fri, 23 Aug 2024 06:08 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 23 Aug 2024 06:08 PM IST
सार
हाथरसासत्संग हादसे मामले में लगातार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हो रही हैं। अब आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है।
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कोर्ट प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
विस्तार
सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में हुई 121 मौतों के मामले के आरोपियों की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। वहीं न्यायालय ने इस मामले में एक और आरोपी की जमानत 23 अगस्त को खारिज कर दी। न्यायालय इस मामले में अगली तिथि 6 सितंबर नियत की है।
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उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुधकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव, मंजू देवी, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह,संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह भी हाथरस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पहुंचे।
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उन्होंने आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत पर बहस की। न्यायालय ने इस मामले में अधिवक्ता के तर्कों को सुना। न्यायालय ने आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों की न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। न्यायालय ने इस मामले में अगली तिथि 6 सितंबर नियत की है।
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