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एबीएसए को बिना मान्यता के संचालित होते मिले दो स्कूल
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बीईओ को बिना मान्यता संचालित होते मिले दो स्कूल
खंड शिक्षा अधिकारी मुरसान ने अपने क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों को किया निरीक्षण
एबीएसए ने नोटिस जारी कर तत्काल स्कूल संचालक को बंद करने के दिए निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। मुरसान के खंड शिक्षा अधिकारी को दो प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के संचालित होते हुए मिले। इन दोनों स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी सुबोध पाठक ने मुरसान क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों को औचक निरीक्षण किया। नवीपुर गांव में शिव ज्योति विद्यालय और संत एंड्रयूज पब्लिक स्कूल बिना मान्यता के संचालित होते हुए मिले। दोनों विद्यालयों के प्रबंधकों को कठोर चेतावनी देते हुए हुए आदेशित किया गया कि वे अपने अमान्य विद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करें और इस संबंध में प्रमाण पत्र भी दें।
यदि भविष्य में अमान्य विद्यालय संचालित होते हुए पाया गया तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक दंड एक लाख रुपये निर्धारित करते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिसमें लिए ऐसे प्रबंधक स्वयं जिम्मेदार होंगे। एबीएसए सुबोध पाठक ने बताया कि दो विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होते हुए मिले थे, जिन्हें नोटिस जारी कर तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सभी न्याय पंचायत प्रभारियों को पत्र जारी कर ऐसे विद्यालय संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया है। इसके अलावा न्याय पंचायत अधिकारियों से एक सप्ताह में प्रमाण पत्र मांगा गया हैं, जिसमें उन्हें यह लिखकर देना होगा कि उनकी न्याय पंचायत में कोई भी अमान्य या बिना मान्यता का विद्यालय संचालित नहीं है।
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खंड शिक्षा अधिकारी मुरसान ने अपने क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों को किया निरीक्षण
एबीएसए ने नोटिस जारी कर तत्काल स्कूल संचालक को बंद करने के दिए निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। मुरसान के खंड शिक्षा अधिकारी को दो प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के संचालित होते हुए मिले। इन दोनों स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी सुबोध पाठक ने मुरसान क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों को औचक निरीक्षण किया। नवीपुर गांव में शिव ज्योति विद्यालय और संत एंड्रयूज पब्लिक स्कूल बिना मान्यता के संचालित होते हुए मिले। दोनों विद्यालयों के प्रबंधकों को कठोर चेतावनी देते हुए हुए आदेशित किया गया कि वे अपने अमान्य विद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करें और इस संबंध में प्रमाण पत्र भी दें।
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यदि भविष्य में अमान्य विद्यालय संचालित होते हुए पाया गया तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक दंड एक लाख रुपये निर्धारित करते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिसमें लिए ऐसे प्रबंधक स्वयं जिम्मेदार होंगे। एबीएसए सुबोध पाठक ने बताया कि दो विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होते हुए मिले थे, जिन्हें नोटिस जारी कर तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सभी न्याय पंचायत प्रभारियों को पत्र जारी कर ऐसे विद्यालय संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया है। इसके अलावा न्याय पंचायत अधिकारियों से एक सप्ताह में प्रमाण पत्र मांगा गया हैं, जिसमें उन्हें यह लिखकर देना होगा कि उनकी न्याय पंचायत में कोई भी अमान्य या बिना मान्यता का विद्यालय संचालित नहीं है।