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Hardoi News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
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हरदोई। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में दो दोषियों को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार यशपाल ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
सांडी नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 23 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री (22) 23 जून 2019 की रात छत पर सो रही थी। इसी बीच मोहल्ले के वासिफ और वसीम आ गए। दोनों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां वासिफ के घर शिकायत करने गई थी। दोनों परिवारों में वासिफ और पीड़िता का निकाह 22 जून 2019 को कराने बात तय हुई थी।
बाद में वासिफ ने निकाह करने से इन्कार कर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह व नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने 20-20 साल की सजा सुनाई।
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सांडी नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 23 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री (22) 23 जून 2019 की रात छत पर सो रही थी। इसी बीच मोहल्ले के वासिफ और वसीम आ गए। दोनों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां वासिफ के घर शिकायत करने गई थी। दोनों परिवारों में वासिफ और पीड़िता का निकाह 22 जून 2019 को कराने बात तय हुई थी।
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बाद में वासिफ ने निकाह करने से इन्कार कर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह व नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने 20-20 साल की सजा सुनाई।
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