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Hardoi News: मासूम से छेड़छाड़ में तीन साल की सजा

Sat, 16 Mar 2024 11:03 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Sat, 16 Mar 2024 11:03 PM IST
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Three years imprisonment for molesting an innocent child
हरदोई। लगभग पांच साल पहले आठ साल की मासूम से हुई छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला जज (पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार सिंह ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की सजा सुनाई है।
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तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश भी अपर जिला जज ने दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक क्षितिज कुमार दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 13 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (8) खेलते-खेलते पड़ोस में रहने वाले इलियास के घर पहुंच गई थी।
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इसी दौरान इलियास ने मासूम के साथ अश्लील हरकतें कीं। उलाहना देने पर परिजनों ने गाली-गलौज किया। दोनों पक्षों के तर्काें और गवाहों के बयानों के अवलोकन के बाद अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह ने इलियास को छेड़छाड़ का दोषी करार दिया है।
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