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Hardoi News: रसोइया पर फायरिंग, बेटे को पीटने में प्रधान पति समेत तीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Thu, 24 Sep 2026 11:08 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:08 PM IST
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हरदोई। हत्या के नियत से रसोइया पर फायरिंग कर उसके बेटे को पीटने के आरोपी प्रधान पति समेत तीन की अग्रिम जमानत अर्जी जिजा जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है।
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अतरौली थाना क्षेत्र के महीठा गांव निवासी श्यामा कुमारी ने न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि वह जूनियर हाईस्कूल में रसेाइया हैं। चुनावी रंजिश के कारण उसे हटाने की कोशिश की जा रही थी। तीन मार्च 2023 की शाम छह बजे सिकरोहरी पुल के पास प्रधान पति मनमोहन ने हत्या की नियत से फायर किया था। बाइक में गोली लगने से मां बेटा सड़क पर गिर गए थे। आरोप था कि मनमोहन ने परिवार के ही सतीश और सचिन के साथ मिलकर मां बेटे की पिटाई की।
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कुंडल और 1500 रुपये भी छीनने का आरोप था। न्यायालय ने आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था। इस पर आरापियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने घटना को झूठा बताया और तर्क दिया कि श्यामकुमारी और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं और मनमोहन की पत्नी ग्राम प्रधान है।
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ग्राम प्रधान की ओर से स्कूल की रसोइयां और उसके रिश्तेदार के खिलाफ विकास खंड भरावन में शिकायत की थी। बदले की भावना से आरोप लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि मनमोहन के खिलाफ इस मामले के अतिरिक्त दो मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। जमानत अर्जी खारिज करने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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