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Hardoi News: निजी विद्यालय विद्यार्थियों के साथ नहीं कर सकेंगे खेल
Sun, 14 Apr 2024 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Sun, 14 Apr 2024 11:04 PM IST
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हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय विद्यार्थियों व अभिभावकों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। इन सभी स्कूलों को विवरण मांगा गया है, जिसमें मान्यता के नियमों की अनदेखी होने पर कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त जिले में 1928 विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों को विभाग की ओर से अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी, इसको विद्यालयों को मानक पूरे करते हुए स्थाई कराना था, मगर जिले में अधिकांश विद्यालयों ने एक बार मान्यता मिलने के बाद उसे दोबारा स्थाई करने का प्रयास नहीं किया है।
इस कारण से जिले में अधिकांश विद्यालय अभी भी अस्थाई मान्यता से ही संचालित हो रहे है। ऐसे में प्रदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मनमानी को रोकने के लिए विभाग की ओर से सभी विद्यालयों का विवरण तलब किया है।
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इसमें विद्यालय की मान्यता का वर्ष, विद्यालय में स्थाई मान्यता का वर्ष, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, उपलब्ध संसाधन आदि शामिल है। विभाग की ओर से ऐसे सभी विद्यालयों की जांच कर मान्यता के नियमों का पालन करने और पालन न करने वाले विद्यालयों को बंद कराने के निर्देश दिए है।
शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर विद्यालय मान्यता के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको बंद कराया जाए। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त जिले में 1928 विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों को विभाग की ओर से अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी, इसको विद्यालयों को मानक पूरे करते हुए स्थाई कराना था, मगर जिले में अधिकांश विद्यालयों ने एक बार मान्यता मिलने के बाद उसे दोबारा स्थाई करने का प्रयास नहीं किया है।
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इस कारण से जिले में अधिकांश विद्यालय अभी भी अस्थाई मान्यता से ही संचालित हो रहे है। ऐसे में प्रदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मनमानी को रोकने के लिए विभाग की ओर से सभी विद्यालयों का विवरण तलब किया है।
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इसमें विद्यालय की मान्यता का वर्ष, विद्यालय में स्थाई मान्यता का वर्ष, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, उपलब्ध संसाधन आदि शामिल है। विभाग की ओर से ऐसे सभी विद्यालयों की जांच कर मान्यता के नियमों का पालन करने और पालन न करने वाले विद्यालयों को बंद कराने के निर्देश दिए है।
शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर विद्यालय मान्यता के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको बंद कराया जाए। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।