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सगे भाइयों समेत तीन को पांच-पांच साल का कारावास
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने पुरानी रंजिश में हुई गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों व एक अन्य को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषियों पर 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि मूलचंद पुत्र जयलाल कहार (निवासी हीरालालपुरवा मजरा अमेंठिया थाना टड़ियावां) की गांव के ही बालक व धाकड़ से पुरानी रंजिश चल रही थी।
11 मार्च 2015 की देर रात बालक व धाकड़, पप्पू उर्फ रामशंकर के साथ लाठी-डंडों से लैस होकर मूलचंद्र के दरवाजे पर पहुंचे। गालीगलौज करने लगे। उसकी पत्नी व पुत्री के मना करने पर उनसे मारपीट की।
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बचाने पहुंचे मूलचंद्र को भी मारापीटा। बाद में मूलचंद्र की घायल पत्नी रामप्यारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या में तीनों आरोपियों को दोषी माना। तीनों को पांच-पांच साल कारावास और 18-18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि मूलचंद पुत्र जयलाल कहार (निवासी हीरालालपुरवा मजरा अमेंठिया थाना टड़ियावां) की गांव के ही बालक व धाकड़ से पुरानी रंजिश चल रही थी।
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11 मार्च 2015 की देर रात बालक व धाकड़, पप्पू उर्फ रामशंकर के साथ लाठी-डंडों से लैस होकर मूलचंद्र के दरवाजे पर पहुंचे। गालीगलौज करने लगे। उसकी पत्नी व पुत्री के मना करने पर उनसे मारपीट की।
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बचाने पहुंचे मूलचंद्र को भी मारापीटा। बाद में मूलचंद्र की घायल पत्नी रामप्यारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या में तीनों आरोपियों को दोषी माना। तीनों को पांच-पांच साल कारावास और 18-18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।