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मां कालिका इंटर कॉलेज के संचालक के खिलाफ एफआईआर के आदेश

Fri, 18 Aug 2017 11:52 PM IST
Updated Fri, 18 Aug 2017 11:52 PM IST
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मां कालिका इंटर कॉलेज के संचालक के खिलाफ एफआईआर के आदेश
कॉलेज संचालक के खिलाफ एफआईआर के आदेश
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हरदोई। न्यायालय ने वर्षों से फर्जी रूप से संचालित मां कालिका इंटर कॉलेज के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। शिकायत कर्ता की याचिका मंजूर करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 24 घंटे में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

शिकायतकर्ता उत्तम कुमार शुक्ला ने न्यायालय संख्या एक में दायर वाद में विपक्षीगण बालकराम मिश्रा व उनके पुत्र नीरज मिश्रा पर फर्जी तरीके से मां कालिका इंटर कॉलेज मानिकापुर में संचालित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज 2001-02 से चल रहा है। विद्यार्थियों से फीस के नाम पर मोटी रकम भी वसूल करते हैं।
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परीक्षा के समय जब विद्यार्थियों को पता चलता है कि बोर्ड फार्म इस विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने किसी अन्य विद्यालय से भरा है तो विपक्षीगण विद्यार्थियों को जान माल की धमकी देते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि इस मामले की जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की थी। उनकी जांच में उक्त कॉलेज फर्जी पाया गया था। इस कॉलेज को बंद करने का आदेश भी जारी हुआ था लेकिन कॉलेज बंद नहीं हुआ। तब उन्होंने न्यायालय की शरण ली। बेनीगंज प्रभारी निरीक्षक एसएसआई सिराजुद्दीन ने बताया कि न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने पर संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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- न्यायालय ने शिकायतकर्ता की याचिका की मंजूर
- 24 घंटे में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
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