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सात शातिर किए गए जिला बदर

Tue, 19 Jan 2021 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jan 2021 11:45 PM IST
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हरदोई। डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों के सात शातिरों पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई की है। कोर्ट ने सभी सात लोगों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को सांडी थाना क्षेत्र के ग्राम पिंडारी निवासी राजा उर्फ विजय, पिहानी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंडरवा किला निवासी हारुन, माधौगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रूदामऊ निवासी राजेश भुर्जी, सुरसा थाना क्षेत्र के ग्राम ओदरा नेवलिया निवासी सत्यप्रकाश, सुरसा थाना क्षेत्र के ग्राम पुन्निया निवासी हनीफ, टड़ियावां थाना क्षेत्र के कस्बा गोपामऊ के मोहल्ला लालपीर निवासी मुन्ना और बिलग्राम के ग्राम रोशनपुर के मजरा भीखपुर निवासी गौतम कुमार के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम के निर्देश पर सभी को छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। (संवाद)
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