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Hardoi News: जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने वाली युवती की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 22 Jul 2025 10:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Tue, 22 Jul 2025 10:57 PM IST
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Bail plea of a woman who forced people to convert their religion was rejected
हरदोई। जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की आरोपी युवती की जमानत अर्जी जिला जज संजीव शुक्ला ने खारिज कर दी है। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने शाहाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें बताया था कि वह पिहानी स्थित आईटीआई की छात्रा थी। उसकी सहेली रीना बानो दिसंबर 2023 को उसे अपने साथ पिहानी के मोहल्ला लोहानी स्थित मकान पर ले गई थी। वहां हैदर नाम का व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। रीना ने उसे भाई बताया था। युवती को कमरे में बैठाकर कर नाश्ता लाने के बहाने बाहर चली गई थी। इसके बाद रीना ने कमरे की बाहर की कुंडी बंद कर दी थी।
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दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक हैदर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। विरोध पर तमंचा दिखाकर धमकी दी थी। इसी बीच अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया था। धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का भी दबाव बनाता था। पुलिस ने रीना और हैदर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। रीना बानो ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिला जज संजीव शुक्ला ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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