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मतगणना केंद्रों पर रहेगी हेल्प डेस्क, स्वस्थ्य पाए जाने पर ही प्रवेश
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फोटो-26-जानकारी देते सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। संवाद
- फोटो : HARDOI
हरदोई। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी अन्यथा की स्थिति में हेल्प डेस्क के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह की ओर से मतगणना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिसमें बताया गया कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी। जहां दवाइयों के साथ डाक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा।
मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। पत्र में बताया गया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दी जाए।
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मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। जिस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना हाल कक्ष के अंदर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार ही होगी।
विजय जुलूस प्रतिबंधित
आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों में शासन की ओर से जीते हुए प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। यह पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
समय-समय पर सैनिटाइज करने होंगे हाथ
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी आदि की व्यवस्था होगी। सभी व्यक्तियों को समय-समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह की ओर से मतगणना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिसमें बताया गया कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी। जहां दवाइयों के साथ डाक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा।
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मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। पत्र में बताया गया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दी जाए।
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मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। जिस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना हाल कक्ष के अंदर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार ही होगी।
विजय जुलूस प्रतिबंधित
आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों में शासन की ओर से जीते हुए प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। यह पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
समय-समय पर सैनिटाइज करने होंगे हाथ
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी आदि की व्यवस्था होगी। सभी व्यक्तियों को समय-समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे।