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Hapur News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 15 Feb 2025 09:35 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Sat, 15 Feb 2025 09:35 PM IST
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two accused go jail
हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में 36 कार्यदिवस में कार्रवाई पूरी कर शनिवार को फैसला सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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मोहल्ला जसरूपनगर दस्तोई रोड निवासी रोकी ने बताया कि उसका भाई बिट्टू उर्फ भल्लाल 17 सिंतबर 2023 की शाम को रोजाना की तरह घर से घूमने के लिए निकला। काफी समय बीत जाने पर भी वह वापस नहीं लौटा। जिसकी उसके द्वारा काफी तलाश की गई। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जिस पर उनकी माता विमलेश ने बिट्टू के गुम होने 18 सितंबर 2023 को नगर कोतवाली में तहरीर दी। अपने अन्य परिचितों के साथ 19 सितंबर 2023 को बिट्टू को क्षेत्र में तलाश कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने फोन पर बताया कि मोहल्ला जसरूपनगर निवासी भारत व अंकित के नशे की हालत में गांव दादरी निवासी देवेंद्र की ट्यूबवेल पर बिट्टू से झगड़ा हुआ था। दोनों आरोपियों ने बिट्टू को पीटकर घायल कर दिया और वहीं छोड़ आए थे। जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे तो टयूबवेल के पास गन्ने के खेत में बिट्टू का शव मिला। जिसको गन्नों से छिपा रखा था। जानकारी करने पर पता चला कि भारत व अंकित ने बिट्टू के सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की है और शव को गन्ने के खेत में छिपाया था।
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पुलिस ने मामले की हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाह भी न्यायालय में पेश किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी भारत व अंकित को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि में से तीस हजार रुपये मृतक की माता को देने के आदेश भी किए।
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विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निरीक्षक नीरज कुमार द्वारा मामले की विवेचना में घोर लापरवाही बरती गई है। अभियुक्त अंकित व भारत को लाभ पहुंचाने के लिए मुकदमे में कथन किया गया है। इसलिए उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। साथ ही आदेश में कहा है कि निरीक्षक नीरज कुमार के बयान पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाए और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि नीरज कुमार के खिलाफ की गई कार्रवाई से न्यायालय को 60 दिन के अंदर अवगत कराया जाए। मुकदमे में नीरज कुमार द्वारा दिए गए बयान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश व गृह सचिव उत्तर प्रदेश को भी भेजे जाए।


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