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Hapur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
Mon, 15 Dec 2025 10:14 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 15 Dec 2025 10:14 PM IST
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हापुड़। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
पिलखुवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 17 अगस्त 2018 को वह अपने घेर में भैंस बांधने के लिए गई थी। भैंस बांधकर वह घेर में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक उसका पड़ोसी जितेंद्र वहां आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त जितेंद्र को तीन वर्ष के सश्रम कारावास 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पिलखुवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 17 अगस्त 2018 को वह अपने घेर में भैंस बांधने के लिए गई थी। भैंस बांधकर वह घेर में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक उसका पड़ोसी जितेंद्र वहां आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त जितेंद्र को तीन वर्ष के सश्रम कारावास 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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