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Hapur News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Wed, 24 Dec 2025 10:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 24 Dec 2025 10:03 PM IST
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हापुड़। एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम न्यायालय ने जान से मारने की धमकी देते हुए किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 11 नवंबर 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह गांव सफीपुर निवासी एक व्यक्ति के कोल्हू पर परिवार के साथ काम करते थे। इसी कोल्हू पर गांव का ही हसमत भी काम करता था। 19 सितंबर 2016 की सुबह करीब छह बजे उनकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए गई थी। इसी बीच आरोपी हसमत यहां पहुंचा और उनकी पुत्री को जबरन गन्ने के खेत में ले गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर मां व बहन के यहां पहुंचने पर आरोपी उन्हें थप्पड़ मारकर भाग गया था।
थाना सिंभावली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी हसमत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषी को तीन वर्ष व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 11 नवंबर 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह गांव सफीपुर निवासी एक व्यक्ति के कोल्हू पर परिवार के साथ काम करते थे। इसी कोल्हू पर गांव का ही हसमत भी काम करता था। 19 सितंबर 2016 की सुबह करीब छह बजे उनकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए गई थी। इसी बीच आरोपी हसमत यहां पहुंचा और उनकी पुत्री को जबरन गन्ने के खेत में ले गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर मां व बहन के यहां पहुंचने पर आरोपी उन्हें थप्पड़ मारकर भाग गया था।
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थाना सिंभावली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी हसमत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषी को तीन वर्ष व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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