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नगर पालिका नर्सिंगहोम से भी वसूलेगी लाइसेंस शुल्क

Tue, 29 Mar 2016 09:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Tue, 29 Mar 2016 09:25 PM IST
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nursing homes charged license fee.
प्रतीकात्मक फोटो

शहर के नर्सिंगहोम और प्राइवेट अस्पतालों से भी पालिका लाइसेंस शुल्क वसूलेगी। सीएमओ से 83 प्राइवेट हास्पिटल, एक्सरे, पैथालॉजी सेंटरों की लिस्ट मांगी गई हेै। नोटिस जारी करने की नगर पालिका अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है। पालिका की टीम सर्वे भी करेगी।

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1997 में शासानादेश जारी हुआ कि 39 मदों पर लाइसेंस शुल्क लगाया गया था। इन मदों में प्राइवेट हास्पिटल, एक्सरे, पैथालॉजी सेंटर शामिल हैं। हालांकि हाईकोर्ट से स्टे हो गया था। 2014 में हाईकोर्ट ने लाइसेंस शुल्क वसूले जाने का आदेश कर दिया था।
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नगर पालिका के अफसरों ने 83 प्राइवेट हास्पिटल, एक्सरे, पैथालॉजी सेंटरों आदि की सूची सीएमओ कार्यालय से मंगवा ली गई है। शहर में सर्वे कराया जा रहा है ताकि कोई शेष न बचें।
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पालिका अफसर अब प्राइवेट हास्पिटल, एक्सरे, पैथालॉजी सेंटरों को नोटिस जारी कर रहे हैं ताकि वह जल्द अपना लाइसेंस शुल्क पालिका को जमा कर सकें। इससे पालिका की आय में भी वृद्धि होगी।


पालिका के कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि प्राइवेट हास्पिटल, एक्सरे, पैथालॉजी सेंटरों, प्राइवेट क्लीनिक आदि का सर्वे जल्द से शुरू कराया जाएगा।

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