फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Man sentenced for knife possession

Hapur News: चाकू रखने के दोषी को सुनाई सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 09 Sep 2025 10:24 PM IST
विज्ञापन
Man sentenced for knife possession
हापुड़। अवैध रुप से चाकू रखने के दोषी को न्यायालय ने पांच दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 15 सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वर्ष 2009 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने राहुल निवासी गांव अल्लीपुर थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़ को अवैध चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी राहुल को सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed