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Hapur News: अवैध मादक पदार्थ रखने के दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 23 Mar 2023 10:34 PM IST
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imprisonment of 2.5 years
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ (डोडा) रखने के दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जब पुलिस हाईवे पर पहुंची तो डूहरी पेट्रोल पंप की तरफ से एक व्यक्ति को आते हुए देखा। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको कुछ दूर पुलिस ने पकड़ लिया, तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो चार सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ मिला।
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पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू पुत्र नईम अहमद निवासी कृष्णगंज नई आबादी पिलखुवा बताया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। जिसमें न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपी राजू को दोषी करार दिया। जिसके बाद दोषी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि दोषी गरीब परिवार से है। इसलिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दंड दिया जाए।
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वहीं, अभियोजन के अधिवक्ता आशीष कुमार ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोषी राजू को अवैध मादक पदार्थ रखने के अपराध में ढ़ाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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