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सुरक्षा गार्ड की मौत के मामले में दो पर मुकदमा
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सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में दो पर मुकदमा
पिलखुवा। तीन माह पूर्व सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति की षड़यंत्र के तहत जहर देकर हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस ने जांचोपरांत साक्ष्य के अभाव के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
अनवरपुर स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज में गाजियाबाद के भोजपुर थानांतर्गत फरीदनगर निवासी 40 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड ओम सिंह उर्फ मोनू की गत 30 जनवरी रात को जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी गौरी का आरोप है कि साजिश के चलते सिक्योरिटी सर्विस संचालक दिल्ली निवासी हरजेंद्र सिंह और सुपरवाइजर संजीव तेवतिया ने उनके पति की जहर देकर हत्या की है। पीड़िता ने बताया कि इस बाबत थाना और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद उसने न्यायालय की शरण की।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सिक्योरिटी संचालक हरजेंद्र सिंह और सुपरवाइजर संजीव तेवतिया के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी, विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन द्वारा मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये देने पर समझौता करा दिया गया था। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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पिलखुवा। तीन माह पूर्व सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति की षड़यंत्र के तहत जहर देकर हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस ने जांचोपरांत साक्ष्य के अभाव के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
अनवरपुर स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज में गाजियाबाद के भोजपुर थानांतर्गत फरीदनगर निवासी 40 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड ओम सिंह उर्फ मोनू की गत 30 जनवरी रात को जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी गौरी का आरोप है कि साजिश के चलते सिक्योरिटी सर्विस संचालक दिल्ली निवासी हरजेंद्र सिंह और सुपरवाइजर संजीव तेवतिया ने उनके पति की जहर देकर हत्या की है। पीड़िता ने बताया कि इस बाबत थाना और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद उसने न्यायालय की शरण की।
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कोतवाली प्रभारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सिक्योरिटी संचालक हरजेंद्र सिंह और सुपरवाइजर संजीव तेवतिया के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी, विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन द्वारा मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये देने पर समझौता करा दिया गया था। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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