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राशन कार्ड सरेंडर करने वालों से नहीं होगी वसूली
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राशन कार्ड सरेंडर करने वालों से नहीं होगी वसूली
हापुड़। राशन कार्ड सत्यापन व निरस्तीकरण के लिए खुद समर्पण करने वाले कार्ड धारकों से किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शहरी और देहात क्षेत्र में उपभोक्ताओं के मानकों के अनुसार ही कार्ड के सत्यापन होंगे। इस संबंध में मंगलवार को डीएम मेधा रूपम ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
डीएम ने बताया कि राशन कार्ड निर्गमन, निरस्तीकरण और संशोधन आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी को नामित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए गए हैं कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता व अपात्रता के संबंध में निर्धारित मानक के आधार पर तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड सत्यापन कर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने मानकों के अंतर्गत आने वाले लोगों से राशन कार्ड समर्पित करने का आह्वान किया है। जिससे उक्त योजना में सम्मलित होने से वंचित पात्रों को शामिल किया जा सके।
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हापुड़। राशन कार्ड सत्यापन व निरस्तीकरण के लिए खुद समर्पण करने वाले कार्ड धारकों से किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शहरी और देहात क्षेत्र में उपभोक्ताओं के मानकों के अनुसार ही कार्ड के सत्यापन होंगे। इस संबंध में मंगलवार को डीएम मेधा रूपम ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
डीएम ने बताया कि राशन कार्ड निर्गमन, निरस्तीकरण और संशोधन आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी को नामित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए गए हैं कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता व अपात्रता के संबंध में निर्धारित मानक के आधार पर तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड सत्यापन कर कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने मानकों के अंतर्गत आने वाले लोगों से राशन कार्ड समर्पित करने का आह्वान किया है। जिससे उक्त योजना में सम्मलित होने से वंचित पात्रों को शामिल किया जा सके।
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