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आरटीई में गरीब छात्रों को प्रवेश न देने पर दो विद्यालयों को मान्यता प्रत्याहरण का नोटिस जारी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2019 11:42 PM IST
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hapur news
आरटीई में प्रवेश न देने पर दो विद्यालयों को नोटिस जारी
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हापुड़। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित गरीब छात्रों को प्रवेश न देने पर बीएसए ने दो स्कूलों को मान्यता प्रत्याहरण का नोटिस जारी कर दिया है। इन स्कूलों को स्पष्टीकरण देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके अलावा अन्य स्कूलों को भी आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के करीब 635 गरीब बच्चों का चयन कान्वेंट स्कूलों में प्रवेश के लिए किया गया था। लॉटरी के माध्यम से इन छात्रों को विद्यालयों का भी आवंटन किया गया। आरटीई में चयनित छात्रों के परिजनों ने हापुड़ के मदर प्राइड स्कूल व नवादा के जेपी पब्लिक स्कूल पर छात्रों को प्रवेश न देने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने दोनों स्कूलों को मान्यता प्रत्याहरण का नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही तीन दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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कोट
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र गुप्ता का कहना है कि तीन दिन में संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने व छात्रों का प्रवेश न लेने पर इन स्कूलों पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई होगी। उन्होंने अन्य स्कूलों को भी आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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