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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को नौ साल छह माह की सजा

Tue, 04 Mar 2025 10:39 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 04 Mar 2025 10:39 PM IST
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gangster act
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के दो मामलों में मंगलवार को फैसला सुनाया। जिसमें एक मामलेे में तीन दोषियों को नौ साल छह माह की सजा सुनाई। वहीं दूसरे मामले के दो आरोपियों को सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
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हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने अरुण, सर्वेश व दिनेश निवासीगण गांव मतनावली धौलाना के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह के सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करते हैं। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी अरुण,सर्वेश व दिनेश को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए नौ वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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इसके अलावा न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने गैंगस्टर के एक अन्य मामले में भी फैसला सुनाया। न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने गैंगस्टर मामले के आरोपी सुंदर व विक्की निवासी मोहल्ला लज्जापुरी हापुड़ को दोषी करार देते हुए दो वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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