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Hapur News: लूट के दोषी को साढ़े छह वर्ष की सजा

Tue, 04 Mar 2025 10:34 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 04 Mar 2025 10:34 PM IST
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court sent jail
हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लूट के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी के दोषी करार देते हुए छह वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा न्यायालय ने पांच अन्य मामलों में भी निर्णय सुनाया।
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पिलखुवा पुलिस ने 24 जून 2009 को इरफान निवासी गांव धौलडी थाना जानी जनपद मेरठ के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त कीमती सामान लूट कर ले गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी इरफान को लूट का दोषी करार देते हुए छह वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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इसके अलावा थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2010 में योगेंद्र निवासी गांव सरीफपुर जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी योगेंद्र को दोषी करार देते हुए पांच दिन के कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2024 में सतवीर निवासी गांव जखैड़ा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलाह रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने आरोपी सतवीर को दोषी करार देते हुए सात दिन के कारावास की सजा व दो सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2007 में अफजाल निवासी मोहल्ला ऊंची पट्टी थाना इंचैली जनपद मेरठ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने आरोपी अफजाल को दोषी करार देते हुए एक दिन के कारावास की सजा तथा एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2005 में धर्मेेंद्र निवासी मोहल्ला शिवगढ़ी हापुड़ के खिलाफ अवैध असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए 12 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।


थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2017 में जोनी निवासी मोहल्ला न्यू भीमनगर हापुड़ के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने आरोपी जोनी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा व डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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