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Hapur News: चोरी के दोषी को तीन वर्ष दो माह 15 दिन की सजा
Wed, 12 Feb 2025 10:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 12 Feb 2025 10:03 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने चोरी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष दो माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में भी निर्णय सुनाया।
हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2021 में अनीश निवासी नोएडा के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अनीश को दोषी कर दिया। न्यायाधीश ने दोषी अनीश को तीन वर्ष दो माह पंद्रह दिन के कारावास की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इसके अलावा थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने शराफत निवासी गांव पोहली थाना सरधना जनपद मेरठ के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। जिसकी सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपी शराफत को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2021 में अनीश निवासी नोएडा के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अनीश को दोषी कर दिया। न्यायाधीश ने दोषी अनीश को तीन वर्ष दो माह पंद्रह दिन के कारावास की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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इसके अलावा थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने शराफत निवासी गांव पोहली थाना सरधना जनपद मेरठ के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। जिसकी सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपी शराफत को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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