फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Convict sentenced to nine days in illegal liquor seizure case.

Hapur News: अवैध शराब बरामद होने के मामले में दोषी को नौ दिन की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to nine days in illegal liquor seizure case.
हापुड़। न्यायालय ने अवैध शराब बरामद होने के मामले में एक दोषी को नौ दिन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को चार हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
विज्ञापन

थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2003 में सतीराज निवासी गांव दरियापुर थाना सिंभावली जिला हापुड़ को अवैध शराब बरामद होने के मामले में गिरफ्तार किया था। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सतीराज को दोषी ठहराते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई नौ दिन व चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed