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Hapur News: शिक्षकों के एरियर में लापरवाही पर हापुड़ की खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित
Mon, 25 Aug 2025 10:04 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 25 Aug 2025 10:04 PM IST
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हापुड़। शिक्षकों का एरियर, अवकाश आवेदन अग्रसारित करने में लापरवाही बरतने पर हापुड़ की खंड शिक्षा अधिकारी रचना सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी जारी किया गया है।
अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता रामपाल ने जारी निलंबन पत्र में बताया है कि धर्मपुर 15 बिस्वा स्थित प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका उषा रानी ने चार मार्च 2025 को वेतन एरियर के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया था। इसे वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा ने अप्रैल 2025 में विलंब से प्राप्त होने के कारण वापस कर दिया था।
इससे स्पष्ट होता है कि खंड शिक्षा अधिकारी रचना सिंह ने उक्त एरियर को विलंब से अग्रसारित किया। जबकि अधिकतम सात दिन के अंदर अवशेषों का भुगतान करना निश्चित किया गया है। पत्र में यह भी बताया गया कि रचना सिंह ने प्राथमिक विद्यालय गली नंबर एक की सहायक अध्यापिका तारावती, मंसूरपुर के प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका रीता, बाटेला के प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका पूनम शर्मा व सुनील कुमार के अवकाश आवेदन और एरियर के मामले में भी समय अवधि का अनुपालन नहीं किया गया।
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उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों के अवकाश आवेदन एवं एरियर को विलंब से अग्रसारित करने, विभागीय दिशा निर्देशों का अनुपालन समय अंतर्गत न करने, शासकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता बरतने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी हापुड़ रचना सिंह को निलंबित किया जाता है। साथ ही उनके विरुद्ध नियम सात के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए प्रकरण की जांच के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इस अवधि में रचना सिंह मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक मंडल मेरठ से संबंध रहेंगी। इतना ही नहीं निलंबन के साथ रचना सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से निर्गत किया गया है। बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी रचना सिंह की विभिन्न शिकायतें हर्ष अग्रवाल ने भी शासन में की थी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रितु तोमर ने बताया कि हापुड़ खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन की जानकारी मिली है। एरियर संबंधी मामलों में कार्रवाई की गई है।
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अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता रामपाल ने जारी निलंबन पत्र में बताया है कि धर्मपुर 15 बिस्वा स्थित प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका उषा रानी ने चार मार्च 2025 को वेतन एरियर के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया था। इसे वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा ने अप्रैल 2025 में विलंब से प्राप्त होने के कारण वापस कर दिया था।
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इससे स्पष्ट होता है कि खंड शिक्षा अधिकारी रचना सिंह ने उक्त एरियर को विलंब से अग्रसारित किया। जबकि अधिकतम सात दिन के अंदर अवशेषों का भुगतान करना निश्चित किया गया है। पत्र में यह भी बताया गया कि रचना सिंह ने प्राथमिक विद्यालय गली नंबर एक की सहायक अध्यापिका तारावती, मंसूरपुर के प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका रीता, बाटेला के प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका पूनम शर्मा व सुनील कुमार के अवकाश आवेदन और एरियर के मामले में भी समय अवधि का अनुपालन नहीं किया गया।
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उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों के अवकाश आवेदन एवं एरियर को विलंब से अग्रसारित करने, विभागीय दिशा निर्देशों का अनुपालन समय अंतर्गत न करने, शासकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता बरतने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी हापुड़ रचना सिंह को निलंबित किया जाता है। साथ ही उनके विरुद्ध नियम सात के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए प्रकरण की जांच के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इस अवधि में रचना सिंह मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक मंडल मेरठ से संबंध रहेंगी। इतना ही नहीं निलंबन के साथ रचना सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से निर्गत किया गया है। बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी रचना सिंह की विभिन्न शिकायतें हर्ष अग्रवाल ने भी शासन में की थी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रितु तोमर ने बताया कि हापुड़ खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन की जानकारी मिली है। एरियर संबंधी मामलों में कार्रवाई की गई है।