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बिना आधार कार्ड 31 से गैस सब्सिडी नहीं

Thu, 03 Dec 2015 12:08 AM IST
अमर उजाला, हापुड़
अमर उजाला, हापुड़ Updated Thu, 03 Dec 2015 12:08 AM IST
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Aadhaar card must be necessary for subsidies gas.
अगर रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेनी है तो उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड गैस एजेंसी और बैंक में जमा कराना होगा। इसी के साथ राशन लेने के लिए पांच दिसंबर तक राशन डीलर को आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।
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जिले के शहरी क्षेत्र में 9 और ग्रामीण अंचलों में 13 रसोई गैस की एजेंसी हैं। जहां 159506 उपभोक्ता हैं।  जिन उपभोक्ताओं ने आधार कार्ड की कॉपी गैस एजेंसी और बैंक में जमा नहीं की है तो वह 31 दिसंबर तक  जमा करा दें।
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 राशन कार्ड धारकों को भी अपने आधार कार्ड की कॉपी राशन की दुकान या फिर क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।
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हापुड़ गैस सर्विस के मैनेजर सोनू कुमार का कहना है कि आधार कार्ड 31 दिसंबर तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। डीएसओ का कहना है कि राशन कार्डधारक पांच दिसंबर तक अपने आधार कार्ड की


कॉपी जमा कर दें। अगर  मुखिया का नहीं है तो किसी भी सदस्य का करें  और किसी का भी नहीं है तो वह  प्रमाण पत्र दें कि उसका आधार कार्ड नहीं बना है। रसोई गैस के उपभोक्ता भी 31 दिसंबर तक अपना आधार कार्ड जमा कर दें।  
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