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दवा विक्रेताओं को राहत, 30 नवंबर तक अपलोड कर सकेंगे लाइसेंस
Updated Wed, 22 Aug 2018 12:21 AM IST
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दवा विक्रेता 30 नवंबर तक अपलोड कर सकेंगे लाइसेंस
हापुड़। औषधि लाइसेंस को 31 अगस्त तक ऑनलाइन अपलोड करने की बाध्यता से परेशान दवा विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त ने लाइसेंस अपलोड करने की समयावधि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव/प्रदेश जोन सचिव विकास गर्ग ने बताया कि सरकार के नए नियमों से दवा विक्रेता काफी परेशान थे। इस संबंध में 3 अगस्त को दवा विक्रेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मिला था।
इसके बाद शासन की ओर से औषधि लाइसेंसों को ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए, इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित कर दी गई थी। दवा विक्रेताओं के लिए इस समयावधि में लाइसेंस अपलोड करना संभव नहीं था।
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इस समस्या को लेकर प्रदेश महासचिव सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त मिनिस्ती एस से मिला। आयुक्त ने दवा विक्रेताओं को राहत दिलाते हुए लाइसेंस अपलोड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इसका आदेश भी पारित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद दवा विक्रेताओं में खुशी का माहौल है।
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हापुड़। औषधि लाइसेंस को 31 अगस्त तक ऑनलाइन अपलोड करने की बाध्यता से परेशान दवा विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त ने लाइसेंस अपलोड करने की समयावधि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव/प्रदेश जोन सचिव विकास गर्ग ने बताया कि सरकार के नए नियमों से दवा विक्रेता काफी परेशान थे। इस संबंध में 3 अगस्त को दवा विक्रेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मिला था।
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इसके बाद शासन की ओर से औषधि लाइसेंसों को ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए, इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित कर दी गई थी। दवा विक्रेताओं के लिए इस समयावधि में लाइसेंस अपलोड करना संभव नहीं था।
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इस समस्या को लेकर प्रदेश महासचिव सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त मिनिस्ती एस से मिला। आयुक्त ने दवा विक्रेताओं को राहत दिलाते हुए लाइसेंस अपलोड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इसका आदेश भी पारित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद दवा विक्रेताओं में खुशी का माहौल है।