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Hapur News: दुष्कर्म करने और घर में घुसकर मारपीट करने के दोषी को दस साल की सजा

Mon, 08 Sep 2025 10:04 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Mon, 08 Sep 2025 10:04 PM IST
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10 year jail in posco act
हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म, घर में घुसकर मारपीट करने, चाकू से कलाई काटकर घायल करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। दोषी को दस साल के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ मोहल्ला चमरी निवासी सत्यम उर्फ आशिक पिछले करीब एक वर्ष से बहला फुसलाकर प्रेमजाल में फंसाकर लगातार दुष्कर्म करता आ रहा था। उसने इसकी शिकायत आशिक के पिता सुनील व माता सुनीता से की तो आरोपी गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए।
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27 मार्च 2022 की शाम को आशिक, सुनील, सुनीता, शिवम पीड़िता के घर में जबरन घुस आए और उसकी पुत्री दीपा व उसके परिवार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। आशिक को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिवम ने अपने हाथ में लिए चाकू से दीपा के उल्टे हाथ की कलाई को काट दिया । पीड़ित ने बताया कि सभी ने एक सुर में कहा कि अगर वह बाज नहीं आयी तो वह उसे जान से मार देंगे। शोर शराबा होने पर आस पड़ोस में काफी लोग एकत्र हो गए। जिन्होंने पीड़ित की पुत्री व परिवार को सभी लोगों से बचाया। आरोपी जाते जाते धमकी देकर गए कि यदि इसकी शिकायत की तो सभी को जान से मार देंगे या झूठे मुकदमे में फंसा देगे।
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इस संबंध में 27 मार्च को ही एसएसवी चौकी प्रभारी व थाना प्रभारी थाना हापुड़ नगर से शिकायत की, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि पुलिस ने पीड़ित पर आरोपियों से समझौता करने का दबाव बनाया। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आशिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आशिक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त सत्यम उर्फ आशिक को अर्थदंड अदा न करने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगने के आदेश दिए। वहीं, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।
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