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Hamirpur News: जनपद में सात दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू
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हमीरपुर। नवरात्र, दिवाली सहित अन्य पर्वों और स्नातक एमएलसी आदि को देखते हुए जनपद में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार ने आदेश जारी किया जो 10 अक्तूबर से सात दिसंबर तक जारी रहेगा।
इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों का पूर्वानुमति के बिना एक स्थान पर एकत्रित होने, अस्त्र-शस्त्र अथवा प्रक्षेपास्त्र लेकर चलने, अफवाह फैलाने, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थल पर ईंट, पत्थर जमा करने, धार्मिक, जातिगत या व्यक्तिगत भावनाएं आहत करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, रैली, सार्वजनिक सभा करना, ध्वनि मानकों का उल्लंघन, परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आदि वर्जित रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है।
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इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों का पूर्वानुमति के बिना एक स्थान पर एकत्रित होने, अस्त्र-शस्त्र अथवा प्रक्षेपास्त्र लेकर चलने, अफवाह फैलाने, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थल पर ईंट, पत्थर जमा करने, धार्मिक, जातिगत या व्यक्तिगत भावनाएं आहत करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, रैली, सार्वजनिक सभा करना, ध्वनि मानकों का उल्लंघन, परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आदि वर्जित रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है।
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