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किशोरी को डरा धमकाकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

Mon, 07 Mar 2022 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Mar 2022 11:59 PM IST
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Rape accused's bail application rejected
हमीरपुर। चार माह पहले नाबालिग लड़की को अगवा कर पीटने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित लड़की ने अदालत में दिए कलमबंद बयान में बताया कि आरोपी धर्मेंद्र करीब दो वर्ष से उसे परेशान कर रहा था। उससे बात करने का दबाव बनाता था। पिछले साल दशहरा व दीवाली के बीच एक दिन शाम करीब 6 बजे घर पर वह अकेली थी। तभी आरोपी उसे डरा धमकाकर अपने घर ले गया। गोली मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। तब दोनों के घर वालों के बीच लड़ाई हुई। बताया कि 12 नवंबर 2021 को शाम पांच बजे जब वह घर पर अकेली थी। उसी दौरान आरोपी बाइक से आया और उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे बाइक पर बिठाकर ले गया। इसके बाद उसे बस व ट्रेन से सूरत ले गया। वहां किराये के कमरे में रखकर शादी का दबाव बनाता रहा। सूरत में उसे करीब एक महीने रखा और उसके साथ मारपीट की। कई बार दुष्कर्म किया। अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ लल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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दहेज हत्या में सास व ससुर की जमानत अर्जी खारिज
हमीरपुर। तीन महीने पहले दहेज के खातिर बहू की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने आरोपी सास व ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि बिवांर थाना क्षेत्र कमोखर गांव निवासी रामप्रकाश उर्फ कल्लू ने सुमेरपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने बेटी रमाकांती की शादी 21 मई 2021 को चंद्रपुरवा बुजुर्ग के महेश के साथ की थी। शादी में तीन लाख रुपये, बाइक व अन्य सामान दिया था। राम प्रकाश का कहना है शादी के बाद चौथी में बेटी विदा होकर घर आई तो परिजनों को बताया था कि ससुराल वाले पति महेश, ससुर बरदानी, सास व जेठ संतराम कम दहेज मिलने का ताना देते हैं। दहेज में दो लाख रुपये की और मांग कर रहे हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। 16 दिसंबर 2021 को गांव के एक व्यक्ति ने फोन पर बेटी की हत्या की सूचना उन्हें दी थी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी सास सुदामाबाई व ससुर बरदानी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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