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Hamirpur News: नाबालिग प्रेमिका की हत्या में प्रेमी को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड भी लगाया

Wed, 12 Jul 2023 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Wed, 12 Jul 2023 12:51 AM IST
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Life imprisonment for lover in murder of minor girlfriend
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
नाबालिग प्रेमिका की हत्या करने के छह वर्ष पुराने मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। जिसमें पीड़ित पक्ष को 50 हजार दिलाए जाने का आदेश दिया है। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 जून 2017 को दोपहर एक बजे उसकी पुत्री (17) अपनी मां से यह कह कर घर से निकली कि वह शौच करने जा रही है। एक घंटा बीत जाने के बाद भी वह घर नही आई तो परिजनों ने खोज शुरू की। तभी नाला के पास पुत्री का शव पड़ा मिला, धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। जिसपर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि मामले में आठ गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। जिसमें मुख्य गवाह मृतका की बहन ने घटना का राज खोला और पुलिस को बताया कि वह व उसकी छोटी बहन एक साथ जीजीआईसी स्कूल सरीला में पढ़ती थी। वहीं जिटकरी निवासी पवन निषाद (24) भी पढ़ता था। बताया कि दोनों को उसने एक साथ बातें करते कई बार देखा है। इस मामले में उसने अपने भाई को भी बताया था। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि उसने बहन को समझाने का काफी प्रयास किया। बताया कि उसकी पत्नी ने उसके पास मोबाइल फोन होने की जानकारी दी। बताया कि यह किसी पवन नाम के लड़के से बातें करती रहती है। उसी ने इसे फोन भी दिलाया है। समझाने पर भी वह नहीं मानी।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जब परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी तो प्रेमी से उसका पीछ़ा छोड़ने को कहा। जिससे नाराज होकर उसने 17 जून 2017 को उसे मिलने के बहाने बुलाकर गांव के बाहर भदइननाला में बुलाकर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। विधि विज्ञान केंद्र आगरा से आई जांच रिपोर्ट में कुल्हाड़ी में मानव रक्त होने की पुष्टि की गई है। बताया कि साक्ष्यों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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